स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI का बड़ा झटका; खराब और एक्सपायर्ड फूड डिलीवरी की शिकायतों पर जारी किए 9 नोटिस

स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI का बड़ा झटका; खराब और एक्सपायर्ड फूड डिलीवरी की शिकायतों पर जारी किए 9 नोटिस

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘स्विगी इंस्टामार्ट’ (Swiggy Instamart) को कड़ी फटकार लगाई है। ग्राहकों की ओर से खराब, सड़े हुए और एक्सपायर्ड (मुदतबाह्य) खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की लगातार शिकायतें मिलने के बाद खाद्य नियामक ने कंपनी के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। FSSAI ने नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में स्विगी इंस्टामार्ट को 9 अलग-अलग नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

➤ इन गंभीर मामलों को लेकर जारी हुए नोटिस
खाद्य नियामक FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन होने पर ये नोटिस भेजे गए हैं। शिकायतों में निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं:

शिशु आहार (Infant Food) में लापरवाही: एक शिकायत में बताया गया कि शिशुओं के लिए मंगाया गया एक खाद्य उत्पाद बेहद खराब और असुरक्षित स्थिति में डिलीवर हुआ, जिसमें मिलावट और गलत स्टोरेज के लक्षण थे। हैरान करने वाली बात यह रही कि ग्राहक द्वारा इसे वापस (Return) करने के बाद भी कथित तौर पर वही खराब उत्पाद दोबारा ग्राहक को भेज दिया गया।

  • सड़े हुए अंडे और दूध की डिलीवरी: ग्राहकों ने शिकायत की है कि प्लेटफॉर्म के जरिए सड़े हुए अंडे, दूषित दूध और डैमेज हो चुके पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जा रही थी। इनमें ‘अक्षय कल्प ऑर्गेनिक एग’ जैसे उत्पाद शामिल थे, जो डिलीवरी के वक्त सड़ चुके थे और उनसे दुर्गंध आ रही थी।
  • एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की बिक्री: ‘हेल्थिफाई 100% व्हे प्रोटीन’ और ‘नॉयस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर’ जैसे उत्पाद उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी ग्राहकों को डिलीवर किए जा रहे थे।

➤ जांच में सामने आई अन्य अनियमितताएं
नियामक की जांच के दौरान केवल भोजन की खराब गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी कई खामियां पाई गईं:

  • अवैध लाइसेंस नंबर: कुछ मामलों में प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड विक्रेताओं के FSSAI लाइसेंस नंबर गलत, अमान्य (Invalid) या अस्तित्वहीन पाए गए।
  • नामों में हेरफेर: कई खाद्य व्यवसाय (Food Businesses) अपनी मूल FSSAI पंजीकरण वाली पहचान के बजाय किसी अन्य नाम से ऐप पर लिस्टेड थे।
  • लापरवाह रवैया: वरिष्ठ स्तर पर शिकायत ले जाने के बाद भी कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। कुछ मामलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या का समाधान करने के बजाय ग्राहकों को सिर्फ ‘रिफंड’ (पैसे वापसी) का ऑफर देकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गई।

➤ FSSAI ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
नियामक ने स्विगी इंस्टामार्ट को निर्देश दिया है कि वह इन सभी उल्लंघनों पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण और अपनी खाद्य सुरक्षा प्रणालियों (क्वालिटी एश्योरेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक रोटेशन) की अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) प्रस्तुत करे।

➤ नियामक की सख्त चेतावनी: यदि कंपनी निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण और साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कंपनी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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